DELHI HEALTH DEPARTMENT SANVIDA VACANCY 2023 | दिल्ली स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में संविदा पदों की वेकेंसी
विषयः संविदा आधार पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में परामर्शदाता की नियुक्ति
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में संविदा आधार पर परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति हेतु सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। परामर्शदाता की तैनाती स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में होगी। परामर्शदाता की नियुक्ति से संबंधित विस्तृत नियमें व शर्ते संलग्न हैं। योग्यता मानदंड व अन्य विवरण निम्न प्रकार से है:
विभाग
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय स्थापना
निर्माण भवन, नई दिल्ली
पदों के नाम
परामर्शदाता
पदों की प्रवृत्ति - रेगुलर / संविदा
संविदा आधार
पदों की संख्या
कुल 3 पद
आवेदन की अंतिम तिथि
16/01/2023
आवेदन कैसे करें
इच्छुक व्यक्ति जो तत्काल रूप से पद को सँभालने की स्थिति में हैं वे इस परिपत्र के जारी होने के एक महीना के अंदर संबंधित दस्तावेजों (PPO) के साथ संलग्न प्रारूप में अपना विवरण "अवर सचिव (प्रशासन), कमरा नंबर - 330 'सी-विंग', निर्माण भवन" नई दिल्ली" में जमा करा दें।
आवेदन के लिए अन्य नियम एवं शर्तें
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के प्रशासनिक मामलों से संबंधित मामलों में सहायता करना
चिकित्सा शिक्षा से संबंधित कार्य में सहयोग करना
कोर्ट कचहरी के कार्यों में सहयोग करना 'एमई अनुभाग में निपटाए जा रहे अन्य कार्यों में सहायता करना
सीसीडी अनुभाग में निम्नलिखित मामलों में सहायता करना
भर्ती नियमों में संशोधन से संबंधित मामलों में सहायता करना पदों के पुनर्जीवन संबंधी कार्य में सहयोग करना | सीसीडी अनुभाग में निपटाए जा रहे अन्य कार्यों में सहायता करना
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु नियम व शर्तें:-
परामर्शदाता को नियंत्रण अधिकारी द्वारा सौंपे जाने वाले कार्यों को करना होगा।
सामान्य कार्यालयी घंटे सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 9.00 बजे से सायं 5.30 बजे तक होंगे जिसमें अपराह्न 1.00 बजे से 1.30 बजे तक 30 मिनट का लंच ब्रेक होगा।
परामर्शदाता एक वर्ष की नियुक्ति अवधि के दौरान सेवा के हर पूरे महीने के लिए 1.5 दिन की छुट्टी का हकदार होगा जिसके लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी।
विशेष परिस्थितियों में, परामर्शदात को छुट्टियों में कार्य के लिए बुलाया जा सकता है या सामान्य कार्यालयी घंटों से अधिक समय के लिए रोका जा सकता है।
संविदात्मक नियुक्ति अधिकतम एक वर्ष के लिए है जिसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।
परामर्शदाता को समेकित पारिश्रमिक का भुगतान टीडीएस आदि के अधीन पेंशन को घटाकर अंतिम लिए गए वेतन के फार्मूले के अनुसार किया जाएगा। माह में किए जाने वाले कार्य के पारिश्रमिक का भुगतान अगले माह में किया | जाएगा। कार्यालयी दौरे करने पर टीए / डीए को छोड़कर अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा। टीए / डीए पात्रता वही होगी जिसके लिए वे सेवानिवृत्त होते समय पात्र थे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पास परामर्शदाता की सेवाओं की जांच / समीक्षा करने का अधिकार होगा। वह अपने दायित्वों को पूरे कौशल, परिश्रम, क्षमता व किफायत के साथ करेंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उन्हें कोई भी चिकित्सा सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। पारिश्रमिक में चिकित्सा संबंधी लागत को कवर किया माना जाता है, यदि कोई हो ।
मंत्रालय यात्रा सहित उन्हें कार्य करते समय या उसके अलावा होने वाली किसी भी हानि, दुर्घटना, नुकसान / क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
सेवाकाल के दौरान, वो किसी भी व्यावसायिक के कार्यकलाप के निजी व्यापार में शामिल नहीं होंगे जो सरकार से हित का टकराव पैदा करें। वह सभी सरकारी जानकारी को गोपनीय रखेंगे और उपर्युक्त का उपयोग केवल कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य हेतु ही करेंगे। सेवा को किसी भी पक्ष द्वारा एक माह के नोटिस दिए जाने के द्वारा समाप्त किया जा सकता है।
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