CONTRACTUAL JOBS IN HEALTH DEPARTMENT OF INDIA | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में संविदा पदों पर भर्ती
विषय : अनुबंध के आधार पर स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में परामर्शदाता की नियुक्ति
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अनुबंध के आधार पर परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति हेतु सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। परामर्शदाता की तैनाती स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में होगीपरामर्शदाता की नियुक्ति से संबंधित विस्तृत नियमें व शर्तें संलग्न हैं। योग्यता मानदंड व अन्य विवरण निम्न प्रकार से है:
CONTRACTUAL JOBS IN HEALTH DEPARTMENT OF INDIA | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में संविदा पदों पर भर्ती
विभाग
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय स्थापना II अनुभाग
निर्माण भवन, नई दिल्ली
पदों के नाम
परामर्शदाता
पदों की संख्या
3 पद
2 (दो) पदों के लिए - अनुभाग अधिकारी या समकक्ष के स्तर पर सेवानिवृत केंद्र सरकार के अधिकारी
1 (एक) पद के लिए अवर सचिव या समकक्ष के स्तर पर - सेवानिवृत केंद्र सरकार के अधिकारी
आवेदन की अंतिम तिथि
09/12/2023
आवेदन कैसे करें
इच्छुक व्यक्ति जो तत्काल रूप से पद को सँभालने की स्थिति में हैं वे इस परिपत्र के जारी होने के एक महीने के अन्दर सम्बंधित दस्तावेजों (PPO) के साथ संलग्न प्रारूपो में अपना विवरण
"अवर सचिव (प्रशासन)कमरा नंबर-330 'सी-विंग', निर्माण भवन" को संबोधित करते हुए " सी. आर. अनुभाग, गेट नंबर-6, ग्राउंड फ्लोर, निर्माण भवन, नई दिल्ली" में जमा करा दें।
हिंदी अनुवाद में किसी भी विसंगति की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण का पालन किया जाएगा।
उम्र सीमा
अधिकतम वर्ष 63
आवेदन के लिए अन्य नियम एवं शर्तें
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु नियम व शर्तें:-
परामर्शदाता को नियंत्रण अधिकारी द्वारा सौंपे जाने वाले कार्यों को करना होगा
सामान्य कार्यालयी घंटे सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 5.30 बजे से सायं 9.00 बजे तक होंगे जिसमें अपराह्न मिनट का लंच ब्रेक होगा। 30 बजे तक 1.30 बजे से 1.00
परामर्शदाता एक वर्ष की नियुक्ति अवधि के दौरान सेवा के हर पूरे महीने के लिए 1.5 दिन की छुट्टी का हकदार होगा जिसके लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी।
विशेष परिस्थितियों मॅपरामर्शदात को छुट्टियों में कार्य के लिए बुलाया जा सकता है या सामान्य कार्यालयी घंटों से अधिक समय के लिए रोका जा सकता है
संविदात्मक नियुक्ति अधिकतम एक वर्ष के लिए है जिसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।
परामर्शदाता को समेकित पारिश्रमिक का भुगतान टीडीएस आदि के अधीन पेंशन को घटाकर अंतिम लिए गए वेतन के फार्मूले के अनुसार किया जाएगा। माह में किए जाने वाले कार्य के पारिश्रमिक का भुगतान अगले माह में किया जाएगा। कार्यालयी दौरे करने पर टीएडीए को छोड़कर अन्य कोई भत्ता / | देय नहीं होगा। टीएडीए पात्रता वही होगी जिसके लिए वे सेवानिवृत्त होते समय पात्र थे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पास परामर्शदाता की सेवाओं की जांच समीक्षा करने का / अधिकार होगा।
वह अपने दायित्वों को पूरे कौशलक्षमता व किफायत के साथ करें, परिश्रम, गे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उन्हें कोई भी चिकित्सा सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। पारिश्रमिक में चिकित्सा संबंधी लागत को कवर किया माना जाता हैहो। यदि कोई
मंत्रालय यात्रा सहित उन्हें कार्य करते समय या उसके अलावा होने वाली किसी भी हानि, दुर्घटना, क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। / नुकसान
सेवाकाल के दौरानवो किसी भी व्यावसायिक के कार्यकलाप के निजी व्यापार में शामिल नहीं होंगे राव पैदा करें। जो सरकार से हित का टक
वह सभी सरकारी जानकारी को गोपनीय रखेंगे और उपर्युक्त का उपयोग केवल कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य हेतु ही करेंगे।
सेवा को किसी भी पक्ष द्वारा एक माह के नोटिस दिए जाने के द्वारा समाप्त किया जा सकता है।
CONTRACTUAL JOBS IN HEALTH DEPARTMENT OF INDIA | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में संविदा पदों पर भर्ती, HEALTH DEPARTMENT CONTRACTUAL JOBS 2023