CHHATTISGARH में श्रम विभाग द्वारा दैनिक / मासिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को श्रम सम्मान राशि दिये जाने हेतु दिशा-निर्देश
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त निर्देश 29/2023
वित्त विभाग मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर, छत्तीसगढ़
समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त जिलाध्यक्ष,
विषय :- श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दर में दैनिक / मासिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को श्रम सम्मान राशि दिये जाने हेतु दिशा-निर्देश
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दर में दैनिक / मासिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को रूपए 4000/- मासिक की दर से श्रम सम्मान राशि दिये जाने का निर्णय लिया गया है। यह श्रम सम्मान राशि श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दर पर दैनिक / मासिक वेतन पर शासकीय विभागों में कार्य करने वाले अकुशल, अर्धकुशल, कुशल
एवं उच्च कुशल दर के कर्मचारियों को प्राप्त वेतन के अतिरिक्त होगी। उक्त श्रम सम्मान राशि के भुगतान हेतु निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं:-
1. श्रम सम्मान राशि दिनांक 01 अगस्त, 2023 से देय होगी।
2. भुगतान की जाने वाली श्रम सम्मान राशि संबंधित विभाग के बजट शीर्ष के उद्देश्य शीर्ष #18 पारितोषिक के अंतर्गत विकलनीय होगी।
3. वित्तीय वर्ष 2023-24 में सभी योजनाओं हेतु उपरोक्त उद्देश्य शीर्ष नहीं खोला जा सका है अतः इस वित्तीय वर्ष में श्रम सम्मान राशि का भुगतान किये जाने हेतु विभागाध्यक्ष स्तर पर उद्देश्य शीर्ष #18 पारितोषिक खोला गया है।
4. प्रत्येक अधीनस्थ कार्यालय द्वारा ऐसे अकुशल, अर्धकुशल कुशल एवं उच्च कुशल दर पर कार्यरत कर्मचारियों का विवरण प्रतिमाह अपने विभागाध्यक्ष को उपलब्ध करायेंगे। विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा इसका देयक तैयार कर कोषालय के माध्यम से सीधे संबंधित कर्मचारियों के खाते में अंतरित की जावेगी।
5. आगामी वित्तीय वर्ष हेतु प्रत्येक विभाग सभी योजना शीर्ष में आवश्यक होने पर उक्त उद्देश्य शीर्ष अंतर्गत बजट प्रावधान कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
6. सभी विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ कार्यालयों में उक्त श्रेणी में रखे गये कर्मचारियों के संबंध में प्रथमतः यह सुनिश्चित करेंगे कि वे विभाग में स्वीकृत किसी भी नियमित / कलेक्टर दर के पद के विरूद्ध कार्य पर रखे गये हैं अथवा आकस्मिक श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं तो उनकी आवश्यकता / औचित्य का युक्तियुक्त परीक्षण कर लिया जायें।
7. यह श्रम सम्मान राशि कैलेण्डर माह की समाप्ति पर देय होगी तथा माह की अनुपस्थिति की अवधि के समानुपातिक सम्मान राशि में उस माह कमी की जाएगी।
8. सभी विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ कार्यालयों में उक्त श्रेणी में कार्यरत कर्मचारियों का सम्पूर्ण विवरण एवं उन पर होने वाले व्यय के अभिलेख का श्रेणीवार विवरण पृथक-पृथक संधारित होगा
CHHATTISGARH में श्रम विभाग द्वारा दैनिक / मासिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को श्रम सम्मान राशि दिये जाने हेतु दिशा-निर्देश, chhattisgarh salary