MUMBAI MAHARASHTRA VACANCY 2023 | दूरसंचार विभाग संचार मंत्रालय मुंबई महाराष्ट्र में कंसलटेंट पदों की वेकेंसी
विषय: वरिष्ठ डीडीजी, मुंबई एलएसए, डीओटी के कार्यालय में अस्थायी अनुबंध के आधार पर समूह "बी" में रिक्त पदों के लिए सलाहकार की नियुक्ति।
सीनियर डिप्टी डायरेक्टर जनरल, मुंबई एलएसए का कार्यालय। दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार का समूह "बी" कैडर में 3 (तीन) सलाहकारों को विशुद्ध रूप से अस्थायी और अनुबंध के आधार पर 6 महीने की प्रारंभिक अवधि के लिए आगे बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिसे 6 की अधिकतम 6 शर्तों तक बढ़ाया जा सकता है। महीने या 65 वर्ष की आयु या नियमित जनशक्ति तैनात होने तक, जो भी पहले हो, उसके प्रदर्शन और इस कार्यालय की आवश्यकता के आधार पर।
विभाग
भारत सरकार
संचार मंत्रालय दूरसंचार विभाग
पदों के नाम
कंसलटेंट
आवेदन की अंतिम तिथि
अनुबंध के आधार पर सलाहकार के पद के लिए आवेदन पत्र इसके साथ अनुबंध-ए के रूप में संलग्न है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10.02.2023 है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
आवेदन कैसे करें
आवेदन के लिए अन्य नियम एवं शर्तें
प्रारंभिक अनुबंध 6 महीने की अवधि के लिए होगा जिसे आगे 6 महीने की 6 शर्तों या पैंसठ वर्ष की आयु तक या नियमित कर्मचारियों की पोस्टिंग, जो भी पहले परामर्शदाता के प्रदर्शन और इस कार्यालय की आवश्यकताओं के आधार पर हो, के लिए बढ़ाया जा सकता है।
पात्रता (डिप्लोमा/डिग्री या समकक्ष होना चाहिए, एसआई नंबर 1 में दर्शाए गए क्षेत्रों में कोई भी अनुभव
जेटीओ लेवल (ग्रुप-बी) के कंसल्टेंट के लिए- सीडीए स्केल से 7वें सीपीसी के लेवल 7 के न्यूनतम मूल ग्रेड या समकक्ष आईडीए स्केल के साथ या समकक्ष पद या उससे ऊपर के पद पर सेवानिवृत्त
एडी लेवल (ग्रुप बी) के कंसल्टेंट के लिए- सीडीए स्केल से 7वें सीपीसी के लेवल 8 के न्यूनतम मूल ग्रेड या समकक्ष आईडीए स्केल के साथ या समकक्ष पद या उससे ऊपर के पद से सेवानिवृत्त
फिलहाल, वीआरएस-2019 योजना के तहत बीएसएनएल/एमटीएनएल के सेवानिवृत्त लोगों के आवेदनों पर इस चरण में विचार नहीं किया जाएगा। पात्र नहीं- बीएसएनएल/एमटीएनएल वीआरएस 2019 सेवानिवृत्त वर्तमान में पात्र नहीं हैं।
डीओटी/बीएसएनएल/एमटीएनएल से सेवानिवृत्त आवेदकों को वरीयता दी जाएगी।
आवेदक को केंद्र सरकार के विभागों/मंत्रालयों के कामकाज से अच्छी तरह अवगत होना चाहिए और केंद्र सरकार के विभिन्न नियमों और विनियमों से अवगत होना चाहिए।
पारिश्रमिक
परामर्शदाता के रूप में लगे सेवानिवृत्त व्यक्तियों को देय मासिक समेकित शुल्क/ पारिश्रमिक व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3-25/2020-ई.III ए दिनांक 09-12-2020 के अनुसार होगा, जो दूरसंचार विभाग के पत्र संख्या 1- द्वारा समर्थित है। 2(01)/2021-पीएटी दिनांक 08-02-2021 और डीओटी ओ.एम. No.3-10/2014-SEA-I/Fin दिनांक 28/03/2022 और समय-समय पर संशोधित। निर्धारित पारिश्रमिक की राशि अनुबंध की अवधि के लिए अपरिवर्तित रहेगी। वार्षिक नहीं होगा
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